राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना MP | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश | Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 | राष्ट्रीय परिवार सहायता फॉर्म | आर्थिक सहायता योजना फॉर्म ऑनलाइन | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना Form MP
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023: एमपी सरकार द्वारा राज्य के ऐसे परिवारों के लिए Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का शुभारम्भ किया गया है जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का लाभ कमजोर वर्ग के लोगो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगो को दिया जाएगा। इस योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। एमपी राष्ट्रीय परिवार योजना का आवेदन कौन कर सकते है ? Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के क्या उद्देश्य है ? आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ? इन सभी विषयो से संबंधित जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से विस्तारपूर्वक देंगे।
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023
राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों के लिए Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 की शुरुआत की है जिनके परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पूरा परिवार कमाऊ व्यक्ति पर ही आश्रित रहता है यदि ऐसी स्थिति में कुमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पीड़ित परिवार की आय का कोई साधन नहीं है तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए एमपी सरकार द्वारा एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
Key Points of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023
यहाँ हम आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराया गया है। आप इन सूचनाओं के विषय में जानने के लिए नीचे दी गयी जानकारी पढ़ें-
आर्टिकल | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश |
योजना शुरू की गयी | भारत सरकार के द्वारा |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वित्तीय सहायता | 20 हजार |
लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी के नागरिक |
लाभ | वित्तीय धनराशि की सहायता |
आवेदन | ऑफलाइन ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के उद्देश्य
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यमक्रम के तहत (बीपीएल) गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे परिवारों से है जिनके घर के कुमाऊ व्यक्ति की प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। परिवार के कुमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार के अन्य व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी स्थिति को देखते हुए एमपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश शुरू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य मृतक के परिवार को 20,000 हजार रूपये एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है जिससे की मृतक के परिवार को कुछ सहायता मिल सके
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के मृत्यु के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना जारी की गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले ऐसे सभी नागरिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है जिनके परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है| इस मुश्किल स्थिति के समय में योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करके परिवार को राहत मिलेगी। और उनके परिवार में आय अर्जित करने के लिए किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है।
RPSY योजना के लाभ एवं विशेषताएं
आवेदन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे और इस योजना की क्या विशेषताएं है। इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट्स पढ़ सकते है
- इस योजना अंतर्गत मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये एकमुश्त दिए जाएंगे।
- सहायता राशि के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार को कुछ सहायता मिलेगी।
- केवल मध्य प्रदेश राज्य के पात्र परिवार ही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- RPSY के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिको को शामिल किया गया है।
- पहले लाभार्थी परिवार को 10 हजार रूपये दिए जाते है जिसे बढाकर अब 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
एमपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन हेतु पात्रता
RPSY Yojana MP 2023 का आवदेन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को इन निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के जरिए सूचित करने जा रहें है
- मृतक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि मृतक के परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, तो मृतक के परिवार जन आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मृतक का परिवार गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हों।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के -पति, पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़की या माता पिता आवेदन के पात्र होंगे।
- मृतक व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम उम्र 60 साल होनी चाहिए।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में मृतक के भाई/बहन या माता पिता आवेदन करने के पात्र होंगे।
RPSY योजना जरूरी दस्तावेज
RPSY Yojana MP 2023 का आवदेन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को इन निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के जरिए सूचित करने जा रहें है –
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में एफआईआर रिपोर्ट
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन कैसे करें ?
यदि आप MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ उठाना चाहते है तो आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। जिसके बारे में हम आपको पूरी प्रकिया के विषय में बताने जा रहें है। इस योजना के लिए बीपीएल परिवार एवं कमजोर वर्ग के वे परिवार आवेदन कर सकते है.
- सबसे पहले आपको एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल के रूप में फॉर्म खुल जाएगा।
- उसके बाद आप ऊपर दिए गए सेव के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर सकते है।
- फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप ऊपर दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक कर दें।
- एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- आपका राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म प्रिंट हो जाएगा।
- उसके बाद शहरी क्षेत्र के नागरिक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर फॉर्म दर्ज करा दें।
- फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद फॉर्म में दर्ज सूचनाओं को जांच लें।
- और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
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लोगिन करने की प्रक्रिया
वह व्यक्ति जो इस योजना के तहत लॉगइन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-
- लोगिन करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे Username तथा Password दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के तहत लॉगिन कर सकते हैं।
लाभार्थी ट्रैक करने की प्रक्रिया
वह व्यक्ति जो लाभार्थी ट्रैक करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना है:-
- लाभार्थी ट्रैक करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Track The Beneficiaries के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे परिवार आईडी और आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदक का स्टेटस जाने के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने लाभार्थी का ट्रेक स्टेटस खुलकर आ जाएगा।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Scheme की मुख्य विशेषताएं
- मृतक के परिवारवालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- आर्थिक सहायता मिलने से लाभार्थीयों के दैनिक खर्चों को पूरा किया जा सकेगा|
- योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी आर्थिक रूप से मजबूत वनेगे|
- इस योजना से लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाया जाएगा|
MP Rashtriya Parivar Sahayata Scheme सहायता
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित किसी भी सुचना या योजना से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
फोन नंबर: 0755-2556916
फ़ैक्स नंबर: 0755-2552665
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in
MP Rashtriya Parivar Sahayata Scheme FAQ
सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी को किस माध्यम से किया जाता है ?
राष्टीय परिवार सहायता योजना सहायता राशि का भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
इस योजना के तहत कितनी धनराशि लाभ के रूप में दी जाएगी ?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से जुडी सूचना या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
यदि आप राष्टीय परिवार सहायता योजना से जुडी किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते है या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप इस 1800 233 4397 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जायेगा।
अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में योजना का आवेदन कौन कर सकता है ?
यदि मृतक व्यक्ति अविवाहित है तो ऐसी स्थिति में मृतक के भाई/बहन या माता-पिता योजना का आवेदन करके योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।